दुर्ग। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शादी, तेरहवीं, अंत्येष्टि एवं अन्य कार्यक्रम हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग से पूर्व में जो अनुमति जारी की गई थी, जिसके अनुसार 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिसे संशोधित कर अब अधिकतम 20 लोग कर दिया गया है। अत: 20 लोगों के साथ पूर्व में जारी अनुमति प्रभावशील होगी।
जिला प्रशासन का नया फरमान, अब केवल 20 लोगों को मिलेगी शादी, अंतेष्टी, तेरहवीं व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति, पढ़िए गाइड लाइन में और क्या-क्या…