भिलाई । जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में 02 अशासकीय सदस्यों का चयन किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाना है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 08 तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की कंडिका 08 (1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु 02 अशासकीय सदस्य की नियुक्ति के संबंध में इच्छुक आवेदक दिनांक 17 नवंबर तक अपना आवेदन निगम भिलाई के माध्यम से जमा कर सकते हंै। उपायुक्त तरुण पाल लहरे ने जोन आयुक्तों को अपने प्रभार क्षेत्र के वार्डों में निवासरत निर्धारित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को इसकी जानकारी प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। चयन किए जाने वाले 02 अशासकीय सदस्यों में से 01 महिला सदस्य होना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में चयन किए जाने वाले सदस्यों के लिए निर्धारित अर्हता को पूरा करना होगा। इसमें सदस्य की आयु 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक न हो और उनके पास कम से कम 02 वर्ष का समय उपलब्ध हो। आवेदक स्नातक उपाधि रखता हो। अर्थशास्त्र, वाणित्य एवं लेखाकर्म, उद्योग, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं संबंधी व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो। उपायुक्त तरुण पाल लहरे ने कहा कि इच्छुक आवेदक अपना आवेदन स्थानीय निकाय में इस तरह आवेदन प्रस्तुत करें कि उनका आवेदन निकाय के माध्यम से 17 नवंबर की शाम पांच बजे तक जिला खाद्य कार्यालय में जमा किया जा सके।
जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अशासकीय सदस्यों का चयन, निर्धारित अहर्ता रखने वाले कर सकते हैं आवेदन, 17 नवंबर है अंतिम तिथि